अनुदान राशि पर सोलर पंप के लिए करें आवेदन, सूक्ष्म विधि अथवा पाइप लाइन से सिंचाई करने वाले किसान होंगे पात्र

Amit Grewal
फाइल फोटो।

रोहतक : अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत खेत में सौर ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंप उपलब्ध करवाये जा रहे है। इच्छुक किसान आगामी एक मार्च तक सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अनुदान सहित सोलर पंप सेट लगवाने के लिए केवल वहीं किसान पात्र है, जो खेती की सिंचाई केवल सूक्ष्म विधि अथवा पाइप लाइन द्वारा करते है।

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अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली। डीआईपीआरओ

वैशाली सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है। इनमें परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली पंप का कनेक्शन न हो व आवेदक के नाम कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई अथवा पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित करने का शपथ पत्र, किसान, गऊशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय/ समूह आदि सिंचाई समूह आवेदन के लिए पात्र है, घोषणा एवं फर्म चयन पत्र भी संलग्न करना है।

अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकृत की गई कंपनी का आवेदक को ऑनलाइन चयन करना होगा तथा देय राशि आवेदन फार्म के साथ चालान में लिखे खाते में अपने खाते से जमा करनी होगी। इसके उपरांत सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर भुगतान स्थापित करने के बाद ही आवेदन पूरा होगा। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा संख्या 114-115 में सभी कार्य दिवसों में संपर्क किया जा सकता है।

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