रोहतक : लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिïगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना में राजनैतिक दलों, चुनाव प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव अभियान में लाउडस्पीकर उपयोग करने बारे हिदायतें जारी की गई है। यह हिदायतें अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।
जिलाधीश द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग को विनियमित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गए या चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक बैठकों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर या कोई ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नहीं किया जायेगा। लाउडस्पीकरों का उपयोग सार्वजनिक बैठकों या जलूस या सामान्य प्रचार के लिए केवल सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
अजय कुमार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सभी राजनैतिक दल, चुनाव प्रत्याशियों, ट्रक, टैम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तीपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्सा आदि सहित चलती गाडिय़ों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को सूचित करना होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या और वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या संबंधित अधिकारियों द्वारा दिये गए परमिट पर दर्ज करनी होगी।
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जिलाधीश द्वारा जारी हिदातयों के अनुसार सभी राजनैतिक दलों, चुनाव प्रत्याशियों तथा चलते वाहन अथवा स्थाई स्थान पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना रोहतक लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी तथा सभी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को देनी होगी।