योजना में मशीन का जिक्र नहीं, सिलाई मशीन के लालच में महिलाओं से ले रहे 100 रुपए

Amit Grewal

हरियाणा: शहर में इन दिनों ई-मित्र केंद्रों पर विश्वकर्मा योजना के नाम पर महिलाएं सिलाई मशीन के लालच में 100-100 रुपए खर्च कर फॉर्म भर रही हैं, लेकिन जिस योजना में महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, उसमें कहीं भी सिलाई मशीन मिलने का जिक्र तक नहीं है। आवेदन करने के बाद आवेदक को त्रिस्तरीय जांच से गुजरना होगा। यह भी जांचा जाएगा कि उसके पास दुकान है या नहीं, वास्तव में वह काम करेगा या नहीं, नगर परिषद की टीम वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तब जाकर टूल किट खरीदने के लिए पंद्रह हजार रुपए मिलेंगे। ई-मित्र संचालक पैसा कमाने के चक्कर में अधूरी जानकारी देकर महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आवेदक की उम्र अवधि 18 से 40 साल है। इसके बावजूद सिलाई मशीन के लालच में 50 से 60 साल की महिलाएं भी सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर रही हैं। उनमें से अधिकांश पेंशनर्स हैं।

जाने क्या है विश्वकर्मा योजना ?

एक सीएससी वीएलई ने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ाई, लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, तालाब बनाने वाले, अस्त्रकार, पत्थर तोड़ने वाले, नाव निर्माता, टोकरी, चटाई व झाड़ बनाने वाले सहित 18 प्रकार के व्यापार व कामगार शामिल हैं। योजना में त्रिस्तरीय सत्यापन व अनुमोदन प्रक्रिया रहेगी। प्रथम चरण में आवेदक की स्क्रीनिंग ग्राम पंचायत, स्थानीय नगर परिषद स्तर पर, दूसरे चरण में आवेदक का पुनरीक्षण व अनुमोद जिला स्तर पर व तीसरे चरण में अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

योग्यता व आवश्यक दस्तावेज योजना के अनुसार

सीएससी वीएलई समकित ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में योग्यता के तहत आवेदक असंगठित क्षेत्र में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर कार्य कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन की तिथि तक आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पिछले पांच साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डवलपमेंट के लिए केंद्रीय तथा राज्य आधारित योजनाओं जैसे- पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी व मुद्राके तहत ऋण नहीं लिया हो। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिक और उसके परिवार के सदस्य इन योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। योजना में आवेदक के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर व राशन कार्ड आदि होना आवश्यक है।

 

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