नए आपराधिक कानून एक जुलाई से होंगे लागू , कई धाराओं में हुए बदलाव

Amit Grewal
फाइल फोटो।
नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। सरकार ने 24 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। हाल में इंडियन पीनल कोड (आइपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता,  क्रिमिनल प्रोसीजर कोड  (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

हिट एंड रन केस का प्रावधान क्या है

ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के प्रावधान का पिछले दिनों विरोध किया था। साथ ही पूरे देश में प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन किया और जगह जगह हड़तालें की थी। इस धारा में प्रावधान है कि यदि किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से किसी राहगीर की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है, तो यह अपराध गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आएगा जिसमें ड्राइवर को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने 30 दिसंबर 2023 को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस-वे सहित कई हाईवे पर हिट एंड रन कानून के प्रावधान के खिलाफ विरोध प्रर्दशन शुरू किया था। जो एआईएमटीसी से बातचीत के बाद खत्म हुआ।

राजद्रोह नहीं, देशद्रोह:

फाइल फोटो।
दिसंबर महीने में लोकसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वह कानून अब तक चलता रहा। राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा।
पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल।

भारतीय न्याय संहिता के बदलाव:

भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। आइपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

क्या बदलाव हुआ तीन विधेयकों में :

कई धाराएं और प्रावधान बदल गए हैं। आइपीसी  में 511 धाराएं थीं, अब 356 बची हैं। 175 धाराएं बदल गई हैं। 8 नई जोड़ी गई, 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची हैं। 160 धाराएं बदली गईं हैं, 9 नई जुड़ी हैं, 9 खत्म हुईं। पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं।
Share This Article
Leave a comment