त्रिपुरा के कमालपुर में एक मजिस्ट्रेट ने एक रेप पीड़ित का सेक्शुअल हैरेसमेंट किया। ये वाकया 16 फरवरी का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह अपने पति के साथ रेप के खिलाफ बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चेंबर में गई थी। महिला कुछ बोलती, उसके पहले ही जज ने उसके शरीर को गलत ढंग से छूना शुरू कर दिया। इसके बाद वह तुरंत बाहर आयी और घटना के बारे में बताया। एक सीनियर एडवोकेट ने रविवार को बताया कि धलाई डिस्ट्रिक्ट-सेशन जज गौतम सरकार की अध्यक्षता में तीन जजों के पैनल ने जज पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
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कमालपुर थाना पुलिस ने आरोपी जज विश्वतोष धर के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने की बात की है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। बार एसोसिएशन में भी दर्ज हुई शिकायत महिला ने अपने साथ हुई घटना के बारे में पति के अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर मौजूद वकीलों को भी जानकारी दी। मजिस्ट्रेट के चेंबर में पीड़ित के साथ एक महिला कांस्टेबल भी गई थी लेकिन आरोपी जज ने उसको महिला के साथ नहीं रहने दिया। इसके बाद उसके पति ने भी घटना को लेकर कमालपुर बार एसोसिएशन में एक अलग शिकायत दर्ज कराई। एडवोकेट बॉडी के शिबेंद्र दासगुप्ता ने कहा- जांच पैनल ने कोर्ट कैंपस में कमालपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की और महिला के आरोपों पर हमारी राय मांगी।
पैनल को दी सारी जानकारी
कमालपुर मजिस्ट्रेट पर लगाए गए आरोप पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वी पांडे ने कहा- हमें इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। राज्य के अन्य लोगों की तरह उन्हें भी इसके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला है। उन्होंने कहा कि जब हमें शिकायत मिल जाएगी, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।
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